बरेली: शराब बिक्री पर रोक, मतदान के 48 घंटे पूर्व से मतगणना की समाप्ति तक

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अमृत विचार, बरेली। इस बार मतदान के 48 घंटे पूर्व और मतगणना प्रारंभ होने से समाप्ति की तारीख वाले दिन की रात्रि 12 तक शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को शराब बिक्री पर रोक लगाने समेत अन्य बिंदुओं का पालन कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। गुरुवार को …

अमृत विचार, बरेली। इस बार मतदान के 48 घंटे पूर्व और मतगणना प्रारंभ होने से समाप्ति की तारीख वाले दिन की रात्रि 12 तक शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को शराब बिक्री पर रोक लगाने समेत अन्य बिंदुओं का पालन कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए छह-छह मंडलों के मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों से बात कर उनके जनपदों में चुनाव की तैयारियों को जाना। कानून व्यवस्था पर ज्यादा फोकस रहा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, एसएसपी को निर्देश दिए कि निर्वाचन के दौरान मतदान के 48 घंटे पहले और मतगणना प्रारंभ होने के दिन से पूर्व रात्रि 12 बजे से मतगणना समाप्ति के दिन रात्रि 12 बजे तक शराब बंदी करना सुनिश्चित कराएं। आयुक्त ने पंचायत चुनाव 2015 में हुई घटनाओं पर शासन द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा तलब किया। सभी जनपदों में शस्त्र लाइसेंस को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा समीक्षा कर शस्त्र जमा कराने की कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि विकास खंडवार समिति द्वारा सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान केंद्रों की मूलभूत व्यवस्थाओं का आंकलन करें। इसकी रिपोर्ट आयोग को भी भेजें। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी व एसएसपी को निर्वाचन की विभिन्न बैठकों को करने के निर्देश दिए।

मतदाता सूची से संबंधित आयोग द्वारा भेजी गई सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने को कहा। एनआईसी के जरिए बरेली से जिलाधिकारी नितीश कुमार, एसएसपी रोहित कुमार सजवाण, अपर जिलाधिकारी प्रशासन वीके सिंह, एसपी क्राइम, एएसपी आदि अधिकारी वीसी में शामिल हुए। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बरेली, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ व आगरा के अधिकारियों से बात की थी।

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