नम्बी नारायणन फर्जी जासूसूी कांड: कोर्ट ने दिया मामले की सीबीआई जांच के आदेश

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक नम्बी नारायणन पर 1994 में लगे जासूसी के आरोप और उसके बाद हुई उनकी प्रताड़ना के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने न्यायमूर्ति डीके जैन समिति की रिपोर्ट …

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक नम्बी नारायणन पर 1994 में लगे जासूसी के आरोप और उसके बाद हुई उनकी प्रताड़ना के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने न्यायमूर्ति डीके जैन समिति की रिपोर्ट स्वीकार की और सीबीआई को आगे इस मामले की जांच करने को कहा।

नारायणन को फर्जी जासूसूी कांड में फंसाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश देते हुए खंडपीठ ने तीन दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने का भी जांच एजेंसी को निर्देश दिया। न्यायालय ने न्यायमूर्ति जैन कमेटी की रिपोर्ट को प्रारम्भिक जांच मानते हुए आगे की जांच का आदेश दिया है।

खंडपीठ ने सीबीआई को रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले में मालदीव की दो महिलाओं और भारत के दो वैज्ञानिकों पर गुप्त दस्तावेजों को विदेश भेजे जाने का आरोप लगा था।

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