दोषी को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश  संभल 

संभल : हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, अदालत ने 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

संभल : हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, अदालत ने 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया चंदौसी, अमृत विचार। अदालत ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव बनियाखेड़ा मढैया में 10 नवंबर 2018...
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