संभल : हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, अदालत ने 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

संभल : हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, अदालत ने 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

चंदौसी, अमृत विचार। अदालत ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव बनियाखेड़ा मढैया में 10 नवंबर 2018 को हुई थी।

 थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव बनियाखेड़ा की मढैया निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था  कि 10 नवंबर 2018 को उसके गांव के ग्राम प्रधान की बेटी का उसके बेटे प्रवीन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। जिन्हें गांव में सभी ने देख लिया था। युवती का पिता उसके बेटे प्रवीण से रंजिश मानने लगा था। जिसके चलते प्रवीण की  हत्या कर दी गई। इस मामले में थाना पुलिस ने धारा 302 आईपीसी व 3/4 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी बंटी उर्फ रोहदास पुत्र दिनेश निवासी बनियाखेड़ा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।  

जांच के बाद पुलिस ने साक्ष्यों को जुटा कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। तब से मुकदमा न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें पेश कीं। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश कमलेश कुच्छल ने आरोपी बंटी उर्फ रोहदास को धारा 302 में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड का भुगतान न होने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के लिए तीन वर्ष का कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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