महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में अब एक लाख तक की मिलेगी छूट, योगी सरकार की बड़ी राहत
स्टांप पंजीयन मंत्री ने कानपुर में नवनिर्मित अभिलेखागार व प्रतीक्षालय का किया वर्चुअल लोकार्पण
लखनऊ, अमृत विचार : स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दान विलेख एवं विभाजन विलेख पर स्टाम्प शुल्क को न्यूनतम करते हुए मात्र पांच हजार रुपये कर दिया है, जिससे पारिवारिक विवादों के समाधान में आसानी हो रही है। साथ ही कहा कि महिलाओं के पक्ष में निष्पादित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है।
स्टाम्प मंत्री जायसवाल लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से कानपुर नगर के निबन्धन भवन में नवनिर्मित अभिलेखागार, प्रतीक्षालय एवं अनुरक्षित कार्यालय भवन का लोकार्पण करने के बाद संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं स्टाम्प शुल्क में दी जा रही राहत की जानकारी दी। साथ ही किरायेदारी विलेख से संबंधित प्रावधानों की भी जानकारी दी। कानपुर नगर के निबन्धन भवन परिसर में स्थानीय विधायिका एवं पूर्व राज्यमंत्री नीलिमा कटियार ने हवन-पूजन एवं फीता काटकर नवनिर्मित भवन का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अधिवक्ता प्रतिनिधि अनुज कुमार द्विवेदी सहित निबन्धन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।
