फतेहपुर: कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विवादित मकान को किया सीज
फतेहपुर। जहानाबाद कस्बा में बीते दिवस देर शाम माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विवादित मकान को जहानाबाद क्षेत्रीय पुलिस ने मकान को खाली कराकर काबिज दारों से मुक्त कराते हुए किया सीज। क्षेत्रीय पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश पांडेय और कस्बा प्रभारी रितेश कुमार राय भारी पुलिस बल के साथ बीती …
फतेहपुर। जहानाबाद कस्बा में बीते दिवस देर शाम माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विवादित मकान को जहानाबाद क्षेत्रीय पुलिस ने मकान को खाली कराकर काबिज दारों से मुक्त कराते हुए किया सीज। क्षेत्रीय पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश पांडेय और कस्बा प्रभारी रितेश कुमार राय भारी पुलिस बल के साथ बीती देर शाम जहानाबाद कस्बा से सरवर जहां पत्नी हाजी मोहम्मद हनीफ निवासी मोहल्ला काजी टोला जहानाबाद से एक मकान पर हलीमा खातून पुत्री जुम्मन पुत्र बुलाकी, नईम, फईम, मुस्तकीम पुत्र गण जुम्मन निवासी ग्राम रनूपुर ( लहुरी सराय) व हाल मुकाम कस्बा मोहल्ला काजी टोला थाना जहानाबाद फतेहपुर से उस मकान पर विवाद चल रहा था।
जिस पर सरवर जहां द्वारा 4 दिसंबर 2013 के शिकायती प्रार्थना पत्र में जहानाबाद नायब तहसीलदार की जांच आख्या में 20 दिसंबर 2013 के प्रारंभिक आदेश के अंतर्गत धारा 145 (1) द. प्र. स. 12 फरवरी 2014 दाखिल हुआ। जिस पर कहा गया था कि शाहजहांपुर खालसा अंदर क्षेत्र स्थित गाटा संख्या 261 रकबा संख्या 110.37 वर्ग मीटर पर निर्मित मकान पर कब्जे को लेकर उक्त प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य विवाद है जहां शांति भंग की संभावना है। दोनों पक्षों को निर्देशित किया गया था कि 24 फरवरी 2014 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विवादित भूमि/मकान पर अपने अपने कब्जे से संबंधित प्रपत्र लिखित कथन दाखिल करें।
दोनों पक्षों से पेश होने के उपरांत द्वितीय पक्ष से हलीमा खातून ने 07 अगस्त को लिखित कथन दाखिल किया। जिस पर उसमें कहा गया था कि मुकदमा नायब तहसीलदार बिंदकी की आंख्या में संचालित हुआ। जिनकी आख्या पर पीड़िता संतुष्ट नहीं है। जिसकी आख्या जहानाबाद थाना से मंगवाए जाने की अपील की गई थी। जिस पर सरवर जहा ने पुनः आख्या मंगाए जाने पर विरोध जताते हुए दूसरे पक्ष के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की मांग की थी। सरवर जहां 12 फरवरी 2017 को विवादित भूमि/ मकान पर कब्जे को लेकर द्वितीय पक्ष से झगड़ा होने का शिकायत पत्र दिया।
धारा 146 द. प्र. स. के तहत कुर्क करने की अपील भी की थी। विवाद को निस्तारण के क्रम में पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का परिसीमन हुआ। 10 नवंबर 2014 व 11 सितंबर 2017 के आधार पर मुस्तकीम आदि के विरुद्ध धारा 107/ 116 के अंतर्गत कार्रवाई हुई थी। माननीय न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सदर फतेहपुर द्वारा धारा 145, 146 के तहत मकान खाली कराने का निर्देश थाना प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद को जारी किया था।
जिस पर थाना प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर मकान को खाली कराकर सीज किया। काबिज रहे पक्ष ने अपने पालतू पशुओं सहित घरेलू सामान को निकाल कर वर्तमान निवास हेतु जगह को तलाश किया। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश पांडेय ने बताया कि विवादित मकान पर बीते कई वर्षों से विवाद चलता आ रहा है जिस पर बीती देर शाम को माननीय न्यायालय के आदेश पर काबिज कर्ताओं से मकान को खाली कराकर सीज किया गया है।
