बरेली: दुकान पर अनुदान, शादी में प्रोत्साहन राशि देगी सरकार
बरेली, अमृत विचार। कोरोना से बिगड़े हालातों को देखते हुए सरकार ने दुकान खोलने व शादी में मदद को लेकर विशेष पहल की है। इसके लिए दिव्यांगजनों को दुकान खोलने पर अनुदान और शादी में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शासन के निर्देश पर अफसरों ने पात्रों की तलाश शुरू कर दी है। प्रभारी जिला दिव्यांगजन …
बरेली, अमृत विचार। कोरोना से बिगड़े हालातों को देखते हुए सरकार ने दुकान खोलने व शादी में मदद को लेकर विशेष पहल की है। इसके लिए दिव्यांगजनों को दुकान खोलने पर अनुदान और शादी में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शासन के निर्देश पर अफसरों ने पात्रों की तलाश शुरू कर दी है।
प्रभारी जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी योगेश पांडेय ने बताया अगर किसी दिव्यांगजन के पास 110 वर्ग फीट जगह दुकान बनाने के लिए है तो योजना के तहत दुकान निर्माण के लिए 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। इनमें पांच हजार रुपये बतौर अनुदान और 15 हजार रुपये चार फीसदी ब्याज दर पर दिए जाएंगे। यदि किसी को ठेला, गुमटी, खोखा खरीदना है तो 10 हजार की मदद दी जाएगी। इसमें 7500 रुपये चार फीसदी ब्याज दर पर और 2500 रुपये का अनुदान होगा।
इच्छुक व्यक्ति को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र की मूल प्रति विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में जमा करनी होगी। योजना का लाभ 18 से 60 साल उम्र वाले उन दिव्यांगों को मिलेगा, जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाए हों और उनके विरुद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो।
शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना में भी मांगे आवेदन
दिव्यांगों को शादी के लिए भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार और युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। दोनों के दिव्यांग होने पर कुल 35 हजार रुपये मिलेंगे। शादी-विवाह योजना में आवेदन के लिए युवक की उम्र 21 से 45 और युवती की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी जरूरी है। बशर्ते दोनों में से कोई भी आयकर दाता न हो। दोनों योजनाओं के लिए सीएमओ से जारी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र में 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। इसके लिए गत और वर्तमान वित्तीय वर्ष में शादी करने वाले दिव्यांगजन विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
