प्रयागराज: पुलिस भर्ती के नियमों पर पुनर्विचार करने का निर्देश

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प्रयागराज। पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव की सिफारिश करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सर्विस भर्ती रूल्स में संशोधन करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक ही भर्ती में अभ्यर्थी की लंबाई दो बार नापने का कोई औचित्य नहीं है। दरअसल …

प्रयागराज। पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव की सिफारिश करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सर्विस भर्ती रूल्स में संशोधन करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक ही भर्ती में अभ्यर्थी की लंबाई दो बार नापने का कोई औचित्य नहीं है।

दरअसल अमन कुमार ने कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा की लंबाई निर्धारित मानक 168 सेमी से कम थी। जब उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई, तो एकल पीठ के आदेश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने उसकी लंबाई की पुनः जांच की, तो वह 168 सेमी से अधिक पाया गया।

इस पर न्यायालय ने याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिसे प्रदेश सरकार ने विशेष अपील में चुनौती दी थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के भर्ती नियमों में बदलाव के निर्देश दिए है।

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