बदायूं: दहेज के लिए हत्या में पति, सास, ससुर को 10-10 साल की कैद

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बदायूं, अमृत विचार। दहेज के कारण हत्या करने के आरोपी पति, सास व ससुर को दहेज हत्या में पति, सास, ससुर को 10-10 साल की कठोर कारावास समेत 13-13 हजार का जुर्माना किया है। त्वरित न्यायालय महिलाओं के विरुद्ध अपराध के न्यायाधीश ने भरी अदालत में यह फैसला सुनाया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार …

बदायूं, अमृत विचार। दहेज के कारण हत्या करने के आरोपी पति, सास व ससुर को दहेज हत्या में पति, सास, ससुर को 10-10 साल की कठोर कारावास समेत 13-13 हजार का जुर्माना किया है।

त्वरित न्यायालय महिलाओं के विरुद्ध अपराध के न्यायाधीश ने भरी अदालत में यह फैसला सुनाया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना गुन्नौर के मोहल्ला सराय निवासी भगवान सिंह पुत्र इच्छीराम ने थाना धनारी पर 22 अक्तूबर 15 को इस आशय की तहरीर दी है कि उसकी बहन चंद्रवती की शादी हिंदू रीति रिवाज से पांच वर्ष पूर्व दिनेश के साथ हुई थी।

शादी के दो साल बाद ही उसकी बहन से ससुराली दान दहेज की मांग करने लगे। भैंस व मोटर साइकिल न लाने पर चंद्रवती को इन मुल्जिमानों ने 20 अक्तूबर15 के दिन शनिवार रात्रि 9.30 बजे घर में बंद करके मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दी। जिससे चंद्रवती की मौत हो गई।

न्यायालय में दिनेश पुत्र ओमप्रकाश, ओम प्रकाश पुत्र काबूराम, शांति देवी पत्नी ओमप्रकाश क्रमश पति, ससुर और सास निवासी ग्राम बगढेर, थाना धनारी, जिला संभल पर दहेज उत्पीड़न कर चंद्रवती की हत्या करने का मुकदमा चलाया गया था।

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