बरेली: एटीएम कार्डधारक की दुर्घटना मृत्यु पर मां को मिली प्रतिकर धनराशि

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विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। दुर्घटना में एटीएम कार्ड धारक की मृत्यु होने की दशा में विगत वर्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम की दो सदस्यीय पीठ जिसमें अध्यक्ष घनश्याम पाठक व सदस्य मोहम्मद कमर अहमद ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया अयूब खां चौराहा ब्रांच के प्रबन्धक को मृतक वसीम की मां हाजरा बेगम को …

विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। दुर्घटना में एटीएम कार्ड धारक की मृत्यु होने की दशा में विगत वर्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम की दो सदस्यीय पीठ जिसमें अध्यक्ष घनश्याम पाठक व सदस्य मोहम्मद कमर अहमद ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया अयूब खां चौराहा ब्रांच के प्रबन्धक को मृतक वसीम की मां हाजरा बेगम को एक लाख रूपये बीमा क्लेम दिये जाने का आदेश दिया था। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक की ओर से वादिनी को एक लाख दस हजार रूपये का सौंपा गया।

उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ व वादिनी के अधिवक्ता खालिद जिलानी ने बताया कि वसीम हुसैन की 8 मई 2016 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। वह बैंक के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता था और प्राथमिक उपभोक्ता के आधार पर उसे उस कार्ड पर दो लाख रूपये का दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त था।

पुत्र की मृत्यु के बाद हाजरा ने बैंक में क्लेम का दावा व समस्त कागजात जमा किये थे मगर दो वर्ष चक्कर कटवाने उपरांत भी बैंक ने बीमा क्लेम नहीं दिया था जिस पर आरटीआई मांगी गयी तो बैंक ने बताया था कि क्लेम से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज बैंक मे उपलब्ध नहीं हैं। जबकि वादिनी के पास जमा किये कागजात की प्राप्ति रसीद थी।

इस पर उपभोक्ता आयोग के समक्ष वर्ष 2019 मे परिवाद दायर किया था। शनिवार को लोक अदालत के अवसर पर हाजरा को दस हजार रूपये अतिरिक्त ब्याज समेत कुल एक लाख दस हजार रूपये का चेक सौंपा गया।

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