बरेली: युवक की गैर इरादतन हत्या में तीन सगे भाईयों समेत चार को दस वर्ष कैद

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विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। 11 वर्ष पूर्व युवक की गैर इरादतन हत्या करने वाले हाफिजगंज के ग्राम मिलक वमनपुरी निवासी तीन सगे भाईयों तेजपाल, मेवाराम, जानकी प्रसाद समेत पीलीभीत थाना जहानाबाद के ग्राम कल्यानपुर निवासी नरेश (तेजपाल का साला) समेत चार अभियुक्तों को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश …

विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। 11 वर्ष पूर्व युवक की गैर इरादतन हत्या करने वाले हाफिजगंज के ग्राम मिलक वमनपुरी निवासी तीन सगे भाईयों तेजपाल, मेवाराम, जानकी प्रसाद समेत पीलीभीत थाना जहानाबाद के ग्राम कल्यानपुर निवासी नरेश (तेजपाल का साला) समेत चार अभियुक्तों को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल कैयूम ने दस वर्ष कैद व प्रत्येक को दस-दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। कुल अर्थदण्ड की आधी रकम मृतक के वारिस को दी जायेगी।

डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि मृतक दीपचन्द्र के भाई गुड्डू ने थाना हाफिजगंज में तहरीर देकर बताया था कि हमारे गांव मे तेजपाल, मेवाराम, जानकी प्रसाद व नरेश ने मेरे भाई दीपचन्द्र को जोराबर के मकान के पास पकड़ लिया और उसे खींचकर जोरावर के मकान मे ले गये और बंधक बनाकर लाठी, डंडों व लोहे की सरिया से बुरी तरह मारा पीटा जिससे उसके काफी चोटें आयी है।

जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि भाई बुरी तरह घायल व खून से लथपथ पड़ा था बरेली निजी अस्पताल में ले गये। इलाज के दौरान दीपचन्द्र की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने चारो मुल्जिमानों के विरूद्व गैर इरादतन हत्या समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन की ओर से आठ गवाह ट्रायल के दौरान परिक्षित कराये गये थे।

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