मुरादाबाद: गैंगस्टर एक्ट में तीन दोषी, दो-दो साल की हुई सजा
मुरादाबाद, अमृत विचार। गैंगस्टर एक्ट में फंसे तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 15 हजार का जुर्माना भी डाला है। वर्ष 2019 में तत्कालीन जीआरपी थाना प्रभारी पंकज पंत ने कुंदरकी निवासी …
मुरादाबाद, अमृत विचार। गैंगस्टर एक्ट में फंसे तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 15 हजार का जुर्माना भी डाला है।
वर्ष 2019 में तत्कालीन जीआरपी थाना प्रभारी पंकज पंत ने कुंदरकी निवासी सरफराज उर्फ छोटू, जौनपुर निवासी रोहित उर्फ गंजा और मझोला निवासी मोहित उर्फ वांटेड के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा दर्ज कराया था।
तीनों पर आरोप था कि वह लोग गैंग बनाकर चलती ट्रेनों के अलावा स्टेशन परिसर व आसपास के क्षेत्रों में चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। वाद-विवेचना करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की कोर्ट में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तीनों को झूठा फंसाने की दलील दी।
जबकि अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने पक्ष रखते हुए कहा कि गवाहों के बयानों से यह पुष्टि हो चुकी है कि तीनों शातिर किस्म के अपराधी हैं और गिरोह बनाकर लूटपाट करते हैं। बाद में गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
