बरेली: आगामी त्योहारों के चलते जिले में 30 नवंबर तक धारा 144 लागू

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बरेली, अमृत विचार। कोरोना संक्रमण से बचाव और आगामी त्योहारों  के मद्देनजर जिले में 30 नवंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा, कोविड की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कुछ असामाजिक तत्व जिले में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर …

बरेली, अमृत विचार। कोरोना संक्रमण से बचाव और आगामी त्योहारों  के मद्देनजर जिले में 30 नवंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा, कोविड की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कुछ असामाजिक तत्व जिले में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं।

शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने सभी से इस आदेश का पालन करने की अपेक्षा की अपील की है। कहा कि सभी को कोविड प्रोटोकाल का पूरा पालन करना होगा। जनपद में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, झॉकी, अनुमति बिना जुलूस आदि नहीं निकालेंगें, यह प्रतिबंध कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे अस्पतालों/कार्य स्थलों पर लागू नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति सरकारी सम्पत्ति को न तो नुकसान पहुंचाएगा और न ही प्रयास करेगा। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी स्पष्ट पहचान के किसी साइबर कैफे/होटल आदि में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर और व्यावसायिक परिसर में बिना नंबर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा।

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