बरेली: आतिशबाजी के थोक लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं है तो बंद होगी दुकान
बरेली, अमृत विचार। जिन आतिशबाजी की थोक दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण अभी तक नहीं हुआ है। उन दुकानों में आतिशबाजी संबंधी कार्य न करने देते हुए जिलाधिकारी नितीश कुमार ने उसे बंद कराते हुए विधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली आतिशबाजी की दुकानों की जांच करने के …
बरेली, अमृत विचार। जिन आतिशबाजी की थोक दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण अभी तक नहीं हुआ है। उन दुकानों में आतिशबाजी संबंधी कार्य न करने देते हुए जिलाधिकारी नितीश कुमार ने उसे बंद कराते हुए विधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली आतिशबाजी की दुकानों की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही संयुक्त हस्ताक्षरों से निरीक्षण आख्या 15 अक्टूबर तक तलब की है।
नवीनीकरण न होने वाली दुकानों को बंद करने के आदेश से मिनी बाईपास और सौ फुटा रोड के तमाम आतिशबाजी के थोक विक्रेताओं में खलबली मची है। यहां के व्यापारी लंबे समय से लाइसेंस का नवीनीकरण कराने को लेकर कलेक्ट्रेट और अग्निशमन विभाग कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं लेकिन नवीनीकरण की फाइलें लटकी हैं।
अग्निशमन विभाग ने यह कह फाइलें लटकायी हैं कि व्यापारियों ने अभी तक आबादी से घिरी दुकानें शिफ्ट नहीं कीं। जबकि उन्हें मार्च 2021 तक की अनुमति इसी शर्त के साथ दी गयी थी कि वे शिफ्ट कर लेंगे। दुकानें शिफ्ट न होने पर जिला प्रशासन ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि आबादी से घिरी दुकानों का नवीनीकरण होगा या नहीं। बहरहाल, दीपावली नजदीक आने से आतिशबाजी के व्यापारी परेशान हैं।
बिक्री, भंडारण या निर्माण मानकों से विपरीत तो विस्फोटक अधिनियम में करें कार्रवाई
जिलाधिकारी ने दीपावली के मद्देनजर विभिन्न निर्धारित स्थानों पर आतिशबाजी की थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की दुकानों से आतिशबाजी की बिक्री के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी तथा सभी पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में निरीक्षण कर यह देख लें कि आतिशबाजी निर्माण स्थल एवं बिक्री स्थल निर्धारित स्थानों एवं निर्धारित चौहद्दी में हो रहा या नहीं।
यदि निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर आतिशबाजी की बिक्री, भण्डारण या आतिशबाजी का निर्माण हो रहा है तो संबंधित के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम-2008 के तहत वैधानिक कार्यवाही करें। ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी की फुटकर बिक्री स्थलों के चयन का उत्तरदायित्व संबंधित मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी का होगा। उप जिलाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत रूप से अस्थायी लाइसेंस जारी करेंगे।
आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें फायर प्रूफ ही बनायी जाएंगी
फुटकर विक्रेताओं को अपनी दुकान का बीमा कराना अनिवार्य है। फुटकर लाइसेंस जारी करने से पूर्व आवेदकों से अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं से संबंधित अग्निशमन प्रमाण पत्र जरूर ले लें। आवेदकों को सुरक्षा उपायों के मद्देनजर फायर उपकरण चलाने की जानकारी दिलाएं। ताकि अप्रिय घटना को रोका जा सके। अस्थाई निर्मित होने वाले आतिशबाजी के बाजार के निर्माण में किसी ज्वलनशील वस्तु कपड़ा, टेंट, लकड़ी का प्रयोग न किया जाए।
अस्थाई आतिशबाजी की दुकानें फायर प्रूफ बनायी जाएं। इनके निर्माण में लोहे की चादर, पाईप का ही उपयोग किया जाए। आतिशबाजी विक्रय स्थलों से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए आवागमन के मार्ग खुले रखे। यह भी देख लें कि आतिशबाजी विक्रय स्थलों, भण्डारण स्थलों व निर्माण स्थलों के ऊपर से विद्युत लाइन न गुजर रही हो। थोक विक्रेताओं की दुकानों, प्रतिष्ठानों व भण्डारण स्थलों व आतिशबाजी निर्माण स्थलों का निरीक्षण करते समय उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं।
