रामपुर: नवाब संपत्ति प्रकरण में 6 दिसंबर को होगी सुनवाई
रामपुर, अमृत विचार। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे प्रकरण में बुधवार को टंकी निस्तारण मामले में कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने की निर्देश दिए हैं। इस मामले में 6 दिसंबर को सुनवाई होना है। रामपुर में नवाब खानदान की 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इसके बंटवारे की प्रकिया जिला जज गौरव …
रामपुर, अमृत विचार। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे प्रकरण में बुधवार को टंकी निस्तारण मामले में कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने की निर्देश दिए हैं। इस मामले में 6 दिसंबर को सुनवाई होना है। रामपुर में नवाब खानदान की 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इसके बंटवारे की प्रकिया जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी।
कोर्ट ने प्रस्तावित विभाजन योजना प्रस्तुत कर सभी पक्षकारों से आपत्ति मांगी थी। शासन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) राजीव अग्रवाल और शत्रु संपत्ति सह अभिरक्षक की ओर से भी मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। बुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान पक्षकारों के अधिवक्ता की ओर से रियासतकालीन पानी की टंकी को गिराने को लेकर आपत्ति दाखिल की गई थी। आपत्ति पर शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निस्तारण कर दिया था। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई।
अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि इस रियासत कालीन टंकी के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब इस मामले में 6 दिसंबर को सुनवाई होना है।
