बरेली: दुष्कर्म के आरोपी को 10 और सहयोगी को चार वर्ष कैद

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विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। नाबालिग दलित किशोरी (15) को ले जाकर दुष्कर्म करने वाले भमौरा के ग्राम चंदौआ निवासी राजकुमार को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट सत्यदेव गुप्ता ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने कुल 1 लाख 31 हजार जुर्माने की भी सजा …

विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। नाबालिग दलित किशोरी (15) को ले जाकर दुष्कर्म करने वाले भमौरा के ग्राम चंदौआ निवासी राजकुमार को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट सत्यदेव गुप्ता ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने कुल 1 लाख 31 हजार जुर्माने की भी सजा सुनाई।

वहीं राजकुमार के सहयोगी इज्जतनगर के किसान गौटिया निवासी अनिल को चार वर्ष के कठोर कारावास व 31 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई और एससी/एसटी एक्ट के तहत लगाये आरोप से दोषमुक्त कर दिया। जुर्माने की कुल रकम 1 लाख 62 हजार रूपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जायेगी।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी समर बहादुर सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना फरीदपुर में तहरीर देकर बताया था कि 23 जून 2012 को उसकी लड़की शौच को गयी थी। कर्मचारीनगर के पास किसान गौटिया के पास चार लोग हथियारों के बल पर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर और धमकाकर अपने साथ ले गये। पीड़िता ने अपने बयान में दुष्कर्म होने की बात कही थी। अभियोजन ने परीक्षण के दौरान 5 गवाह पेश किये थे।

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