अमेरिका: कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा वैक्सीन लगवाना, अदालत ने दी मंजूरी

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वाशिंगटन। अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत ने निजी नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों को कोविड-19 रोधी टीके की खुराक देने की अनिवार्यता वाले राष्ट्रपति जो बाइडन के आदेश को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। टीका लगवाने की अनिवार्यता वाला यह आदेश उन कंपनियों पर लागू होगा जिनमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते …

वाशिंगटन। अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत ने निजी नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों को कोविड-19 रोधी टीके की खुराक देने की अनिवार्यता वाले राष्ट्रपति जो बाइडन के आदेश को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। टीका लगवाने की अनिवार्यता वाला यह आदेश उन कंपनियों पर लागू होगा जिनमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं और इसके दायरे में करीब 8.4 करोड़ कामगार आएंगे।

टीके की पूरी तरह खुराक न लेने वाले कर्मचारियों को मास्क पहनना होगा और कोरोना वायरस के लिए साप्ताहिक जांच करानी होगी। बाहर या केवल घर से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इसमें छूट होगी। छठी यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स की समिति ने एक के मुकाबले दो मतों से एक अलग अदालत के संघीय न्यायाधीश के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें देशभर में इस आदेश को लागू करने पर रोक लगायी गयी थी।

अमेरिका के ‘ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन’ (ओएसएचए) का यह फैसला चार जनवरी से लागू होना था। शुक्रवार को आए आदेश के साथ अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अब यह फैसला कब से लागू होगा। न्यायाधीश जूलिया स्मिथ गिबॉन्स ने बहुमत से दिए अपने फैसले में कहा, ”वायरस को विनियमित करने के लिए ओएसएचए को स्पष्ट अधिकार दिया जाता है। ओएसएचए के पास अनिवार्य रूप से ऐसे संक्रामक रोगों को विनियमित करने का अधिकार है जो कार्य स्थल के लिए अलग नहीं हैं।”

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