रामपुर: सपा नेता और होमगार्ड की हत्या में 6 को आजीवन कारावास
रामपुर, अमृत विचार। सपा नेता पर्वत सिंह और होमगार्ड उमराव सिंह की हत्या के मामले में एडीजे द्वितीय की कोर्ट ने गुरुवार को छह लोगों को आजीवन कारावास और तीन लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। प्रत्येक आरोपी पर 13-13 हजार का जुर्माना भी ठोका है। गौरतलब है कि शहजादनगर थाना …
रामपुर, अमृत विचार। सपा नेता पर्वत सिंह और होमगार्ड उमराव सिंह की हत्या के मामले में एडीजे द्वितीय की कोर्ट ने गुरुवार को छह लोगों को आजीवन कारावास और तीन लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। प्रत्येक आरोपी पर 13-13 हजार का जुर्माना भी ठोका है।
गौरतलब है कि शहजादनगर थाना क्षेत्र के दीनपुर गांव निवासी सपा नेता पर्वत सिंह और उसका साथी होमगार्ड उमराव सिंह एक मई 2018 को शाम के समय घर लौट रहे थे। इस बीच दस लोगों ने उनकी कार के आगे ट्रैक्टर लगाकर कार को रोक लिया था। उसके बाद फिर गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। हमले में सपा नेता पर्वत सिंह और उसके साथी होमगार्ड उमराव सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में सपा नेता के रिश्तेदार ने गांव के दस लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने धीरे-धीरे करके सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एडीजे द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने गुरुवार को छह आरोपी सुरेश, सुरेंद्र, एवरन, कैलाश, वीर सिंह और रंजीत को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 13-13 हजार का जुर्माना लगाया।
