रामपुर: गैर इरादतन हत्या में चार लोगों को दस साल की सजा, 25-25 हजार का जुर्माना

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रामपुर,अमृत विचार। कोर्ट ने महिला की गैर इरादतन हत्या के मामले में चार लोगों को दस-दस साल की सजा और 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। घटना बिलासपुर थाना क्षेत्र के राजपुर से जुड़ी है यहां के रहने वाले दुर्वेश का कहना है कि 22 फरवरी 2019 को समय करीब रात के आठ बजे मोहल्ले …

रामपुर,अमृत विचार। कोर्ट ने महिला की गैर इरादतन हत्या के मामले में चार लोगों को दस-दस साल की सजा और 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। घटना बिलासपुर थाना क्षेत्र के राजपुर से जुड़ी है यहां के रहने वाले दुर्वेश का कहना है कि 22 फरवरी 2019 को समय करीब रात के आठ बजे मोहल्ले के जयप्रकाश,राजू,रुपसिंह,जयपाल ने उसके साथ गाली गलौज कर दी थी।

जब उसने इसका विरोध किया,तो उसके साथ आरोपियों ने मारपीट कर दी थी। उसके शोर मचाने पर उसका भाई राजेश और पत्नी रश्मि उसको बचाने आ गई थी।आरोपियों ने उन दोनों के साथ भी मारपीट कर दी थी।दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया था।हालत गंभीर होने पर उसको जिला अस्पताल उसके बाद मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया था। जहां उसकी मौत हो गई थी।

इस मामले में दुर्वेश की तहरीर के आधार पर पुलिस ने चारों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश प्रथम के यहां पर चल रही थी। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि शनिवार को इस मामले में कोर्ट ने चारों आरोपियों को 10-10 साल का कारावास और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है।

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