बरेली: नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष कैद

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बरेली,अमृत विचार, विधि संवाददाता। नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म करने वाला मीरगंज के मोहल्ला अफसरयान निवासी सीटू उर्फ शाने आलम सत्र परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 अनिल कुमार सेठ ने आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की सम्पूर्ण रकम पीड़िता …

बरेली,अमृत विचार, विधि संवाददाता। नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म करने वाला मीरगंज के मोहल्ला अफसरयान निवासी सीटू उर्फ शाने आलम सत्र परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 अनिल कुमार सेठ ने आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की सम्पूर्ण रकम पीड़िता के इलाज व पुनर्वास के लिए दी जाएगी।

विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार तिवारी व आलोक प्रधान ने बताया कि पीड़िताओं के पिता व मामा ने 6 अक्टूबर 2015 को थानाध्यक्ष मीरगंज को तहरीर देकर बताया था कि उसके घर पर दो-तीन दिन पहले उसकी 13 वर्षीया भांजी आई हुई थी। रात करीब 1.30 बजे कुछ खटपट की आवाज हुई। जब आंख खुली तो देखा कि उसकी 17 वर्षीय लड़की व भांजी घर पर नहीं थी।

दरवाजा खुला था। बाहर आकर देखा कि सफेद स्कूटी पर उसकी लड़की व भांजी बैठी है। पास में बाइक पर सीटू उर्फ शाने आलम को खड़े देखा। शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग आ गये। उनको देखकर शाने आलम अपने सहयोगी नाबालिग लड़के व दोनों नाबालिग लड़कियों को लेकर भाग गया।

पुलिस ने मीरगंज निवासी सीटू उर्फ शाने आलम व सहयोगी नाबालिग के खिलाफ बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कर 7 अक्टूबर 2015 को विवेचना के दौरान पीड़िताओं को बरामद कर लिया। पीड़िताओं ने बयान में सामूहिक दुष्कर्म होने की बात कही थी। अभियोजन ने 7 गवाह परीक्षित कराए थे।

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