गौतम बुद्ध नगर: जिले में 1 से 30 तक हुई धारा 144 CRPC लागू, पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया पत्र
गौतम बुद्ध नगर। नोएडा के पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक, आगामी रमजान, रामनवमी, अम्बेडकर जयंती, हाई स्कूल/इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 जैसा सभी तिथियों को देखते हुए ज़िले में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रहेगी। पुलिस कमिश्नरेट ने शुक्रवार को जिले में 1 से 30 अप्रैल तक …
गौतम बुद्ध नगर। नोएडा के पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक, आगामी रमजान, रामनवमी, अम्बेडकर जयंती, हाई स्कूल/इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 जैसा सभी तिथियों को देखते हुए ज़िले में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रहेगी।
पुलिस कमिश्नरेट ने शुक्रवार को जिले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रखने का फैसला लिया है। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने निषेध संबंधी आदेश के अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता संशोधित आदेश जारी किए हैं। अपर पुलिस उपायुक्त कानून और व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने इस संबध में 31 मार्च को एक पत्र जारी किया है।
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच यहां कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब व मादक पदार्थ का सेवन नहीं कर सकेगा। शादी-बारात और अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया शस्त्र या हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी।
कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह,तनाव,वैमनस्य पैदा करने वाले ऐसे किसी प्रकार के ऑडियो/वीडियो कैसे एवं सीडी को न तो बेचेगा और न बजाएगा और न भौतिक रूप से या वर्चुअल रूप से प्रदर्शित करेगा।
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