आजमगढ़: कुंटू सिंह समेत नौ आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट ने सुनाई 10 साल की जेल

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आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कोर्ट ने टॉप टेन माफिया कुंटू सिंह समेत नौ आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुलतानपुर के निवासी अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत कुल 9 आरोपियों को गैंगस्टर …

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कोर्ट ने टॉप टेन माफिया कुंटू सिंह समेत नौ आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुलतानपुर के निवासी अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत कुल 9 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत यह सजा सुनाई गई है।

जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी। गैंगेस्टर न्यायाधीश रामानंद की कोर्ट में गुरुवार को सजा सुनाए जाने को लेकर काफी गहमागहमी थी। अभियोजन पक्ष के वकील संजय द्विवेदी ने बताया कि गैंगस्टर ध्रुव कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पर 75 अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं।

अन्य अपराधियों के खिलाफ डीएम की तरफ से अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर हुई कार्रवाई को भी कोर्ट ने अवलोकन में लिया था। और करीब एक दर्जन साक्ष्यों की जांच की गई। आरोपियों के खिलाफ गवाही भी दी गई।

आपको बता दें कि करीब 12 साल पूर्व जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। जिसमें पुलिस की चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें से अजीत सिंह और गिरधारी की मौत हो जाने के बाद मुकदमे से 27 अगस्त 2021 को नाम हटा दिया गया था। बाकी लोगों को कोर्ट से सजा पाए आरोपियों में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के अलावा बलिकरन यादव उर्फ साधु यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, मोहर सिंह, योगेश उर्फ सोनू, रामनारायण सिंह उर्फ रिंकू सिंह, शिवेश सिंह शामिल हैं।

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