बाराबंकी: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बाराबंकी। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ गलत काम करने वाले तीन अभियुक्तों को पार्क्स एक्ट की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 7 साल बाद आए इस फैसले मैं ₹45000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी …
बाराबंकी। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ गलत काम करने वाले तीन अभियुक्तों को पार्क्स एक्ट की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 7 साल बाद आए इस फैसले मैं ₹45000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी कर पुलिस ने सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने बताया कि अकबर पुत्र शकील निवासी मगरौड़ा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी, आदिल पुत्र शमीम निवासी मगरौड़ा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी तथा अकील पुत्र बेंचू निवासी मगरौड़ा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी के विरुद्ध एक बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ गलत काम करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। अदालत में आरोप सिद्ध हुआ और अभियुक्त को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 45,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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