रुद्रपुर में सैप्टेज मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट लागू
रुद्रपुर, अमृत विचार। अब यदि घर का सैप्टिक टैंक खाली कराना है तो उसके लिये नगर निगम की अनुमति जरूरी है। शहर में अब रुद्रपुर नगर निगम सैप्टेज मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट लागू कर दिया गया है। इसके तहत सैप्टेज वाहनों में अब जीपीएस लगा है जिससे पता चल सकेगा कि सैप्टेज वाहन ने गंदगी को …
रुद्रपुर, अमृत विचार। अब यदि घर का सैप्टिक टैंक खाली कराना है तो उसके लिये नगर निगम की अनुमति जरूरी है। शहर में अब रुद्रपुर नगर निगम सैप्टेज मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट लागू कर दिया गया है। इसके तहत सैप्टेज वाहनों में अब जीपीएस लगा है जिससे पता चल सकेगा कि सैप्टेज वाहन ने गंदगी को कहां से लिया है और कहां फेंका है।
नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि इस एक्ट के तहत अब सैप्टेज टैंकों में किसी भी मानव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सैप्टिक टैंक को सैप्टेज वाहन (डीस्लजिंग वाहन) से वाहन से ही खाली कराया जायेगा। इसके लिये वाहनों को पंजीकृत किया जा रहा है। अभी तक शहर में 12 वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। इन सभी वाहनों में जीपीएस लगा होगा।
इसके लिये निर्धारित शुल्क लेकर ही सैप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में ही खाली कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिये जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त ने बताया नगर निगम का 125 केएलडी क्षमता का सैप्टेज ट्रीटमेंट निर्माणाधीन है। तब तक सिडकुल में निर्मित सीईटीपी में इन वाहनों को खाली करने की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान के तहत अब लोगों को बताया जायेगा कि कितने समय में सैप्टिक टैंक साफ कराना चाहिये…। कैसे इस टैंक की गंदगी से भूजल दूषित होता है। नगर आयुक्त ने क्षेत्र के लोगों से नगर निगम के अधिकृत वाहनों से ही सैप्टिक टैंक खाली कराने की अपील की है।
