लखनऊ: दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को दिया तीन तलाक, प्राथमिकी दर्ज

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लखनऊ। दहेज की मांग पूरी न होने पर मारने-पीटने और तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए पीजीआई निवासी महिला ने कानपुर निवासी अपने पति इमरान रईस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया कि पांच वर्ष पूर्व उसका विवाह कानपुर निवासी इमरान से हुआ था। शादी के बाद से …

लखनऊ। दहेज की मांग पूरी न होने पर मारने-पीटने और तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए पीजीआई निवासी महिला ने कानपुर निवासी अपने पति इमरान रईस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया कि पांच वर्ष पूर्व उसका विवाह कानपुर निवासी इमरान से हुआ था। शादी के बाद से ही ससुरालीजन आठ लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे।

मायके वालों ने दो लाख रुपये दिए। पर बचे पैसे न मिलने पर प्रताड़ित करने लगे। गर्भावस्था के दौरान भी उसे पीटा गया। चार वर्ष पूर्व बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद उसे गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। जब जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग पहुंचे तो पति इमरान ने तीन तलाक देते हुए घर से निकाल दिया और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी दी।

पीजीआई कोतवाली प्रभारी धर्मपाल सिंह ने बताया कि पीड़िता की लिखित शिकायत पर पति इमरान रईस समेत ससुर रईश अहमद, सास आबिदा, ननद रिजवाना, इमराना व देवर गुफरान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

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