COVID-19: बाइडेन प्रशासन का ऐलान, अब 3 मई तक मास्क अनिवार्य

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वाशिंगटन। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की है कि वह हवाई जहाज और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान मास्क की राष्ट्रव्यापी आवश्यकता को 15 दिनों के लिए बढ़ा रहा है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा कि वह 18 अप्रैल को खत्म होने वाले आदेश को तीन मई …

वाशिंगटन। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की है कि वह हवाई जहाज और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान मास्क की राष्ट्रव्यापी आवश्यकता को 15 दिनों के लिए बढ़ा रहा है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा कि वह 18 अप्रैल को खत्म होने वाले आदेश को तीन मई तक बढ़ा रहे हैं।

इस दौरान वह कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के बीए.2 उप स्वरूप का अध्ययन करेंगे जो कोविड महामारी के अधिकतर मामलों के लिए जिम्मेदार है। एजेंसी ने बुधवार को एक बयान में कहा, ‘‘मामलों के बढ़ने की आशंका, अस्पताल में भर्ती होने और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की क्षमता आदि का आकलन करने के लिए सीडीसी का आदेश इस समय लागू रहेगा।’’

जब परिवहन सुरक्षा प्रशासन ने पिछले महीने मास्क की आवश्यकता की अवधि को बढ़ाया, तो उसने कहा था कि सीडीसी एक अधिक लचीली एहतियात रणनीति तैयार करने की उम्मीद कर रहा है जो राष्ट्रव्यापी आवश्यकता को बदल देगी। बाइडन सरकार ने 2020 से प्रभावी स्वास्थ्य आपातकाल को भी 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया।

यात्रियों के लिए मास्क की आवश्यकता को खत्म करने के आदेश की मांग कई महीनों से विमानन कंपनियां कर रही थीं। उन्होंने तर्क दिया था ”आधुनिक विमानों में प्रभावी ‘एयर फिल्टर’ उड़ान के दौरान वायरस के फैलने की अधिक संभावना नहीं रखते हैं।’’ कांग्रेस के रिपब्लिकन सदस्यों ने भी इस अनिवार्य आदेश को खत्म करने की मांग की थी।

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