बलिया: दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद और 51 हजार रुपये के जुर्माने की सजा

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बलिया। जिले में स्थानीय न्यायालय ने एक युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने गुरुवार को यहां बताया कि नरही थाना क्षेत्र के एक गांव में गत 29 मई 2017 की रात में 21 वर्षीया युवती शौच …

बलिया। जिले में स्थानीय न्यायालय ने एक युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने गुरुवार को यहां बताया कि नरही थाना क्षेत्र के एक गांव में गत 29 मई 2017 की रात में 21 वर्षीया युवती शौच के लिए गांव के ही खेत में गई हुई थी। उसी समय बसगीत सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता की शिकायत पर नरही थाने में गीत सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाये जाने पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि मामले की न्यायिक जांच के दौरान आरोपी को दोषी ठहरा गया। अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 51 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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