बाराबंकी: नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में तीन लोगों हुई सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में एक महिला सहित 3 को सजा सुनाई है। जिनमें से एक को 10 साल तथा 2 को 7-7 की सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपियों पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स …

बाराबंकी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में एक महिला सहित 3 को सजा सुनाई है। जिनमें से एक को 10 साल तथा 2 को 7-7 की सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपियों पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि 30 अगस्त 2017 को बालिका की मां ने एक मुकदमा थाना फतेहपुर में दर्ज कराया था। मामले में रितेश उर्फ मिथुन पुत्र रासहारे निवासी रसूलपना थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, शिल्पा देवी पत्नी शिवकुमार निवासी छन्दवल थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, तथा छोटू उर्फ सतेन्द्र कुमार पुत्र गयाप्रसाद निवासी चतुरा बेहड़ थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर को नामजद किया गया था।

अदालत ने सुनवाई के दौरान तीनों को दोषी पाया। इनमें से अभियुक्त रितेश उर्फ मिथुन को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं दो अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

यह भी पढ़ें:-रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराए गए रेलवे के स्वास्थ्य निरीक्षक को तीन वर्ष की सजा 

संबंधित समाचार