पेपर लीक मामले में बलिया के तीनों पत्रकारों को मिली जमानत, 27 अप्रैल को सुनवाई
बलिया। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिया पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीन पत्रकारों को अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी। जिला सत्र न्यायाधीश विकार अहमद अंसारी की अदालत ने जेल में निरूद्व पत्रकार अजीत ओझा की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए 20-20 हजार के बंध प्रति पर रिहा करने का आदेश दिया। वहीं जेएम प्रथम …
बलिया। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिया पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीन पत्रकारों को अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी। जिला सत्र न्यायाधीश विकार अहमद अंसारी की अदालत ने जेल में निरूद्व पत्रकार अजीत ओझा की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए 20-20 हजार के बंध प्रति पर रिहा करने का आदेश दिया। वहीं जेएम प्रथम राजीव रंजन मिश्रा की अदालत ने पूर्व दिग्विजय सिंह व मनोज गुप्ता की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर दी है।
दूसरी तरफ डीआईओएस की जमानत अर्जी पर 27 अप्रैल को सुनवाई होगी। 30 मार्च को अंग्रेजी पेपर लीक मामले में सीटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार ने कोतवाली में शिकायत देकर डीआईओएस पर पेपर के रख रखाव में लापरवाही बरतने व पत्रकार अजीत ओझा व अज्ञात लोगों के फोन से सूचना लीक होने का संदेह के आरोप में चालान कर दिया। पिछले 25 दिनों से पत्रकारों की रिहाई के लिए साथी पत्रकार कलेक्ट्रेट में क्रमिक अनशन पर हैं।
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