मुरादाबाद: गैंगस्टर में दो भाइयों समेत तीन को ढाई साल की सजा
मुरादाबाद, अमृत विचार। ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के दो सगे भाई समेत तीन दोषियों को अदालत ने ढाई-ढाई साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर सजा के साथ पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। तीन साल पहले ठाकुरद्वारा कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर करपाल सिंह यादव ने उत्तराखंड के बाजपुर की टोपा कालोनी …
मुरादाबाद, अमृत विचार। ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के दो सगे भाई समेत तीन दोषियों को अदालत ने ढाई-ढाई साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर सजा के साथ पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
तीन साल पहले ठाकुरद्वारा कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर करपाल सिंह यादव ने उत्तराखंड के बाजपुर की टोपा कालोनी निवासी दो सगे भाई राहुल व नरेश और जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली के गांव शिवपुरी निवासी मोहन के खिलाफ अवैध वसूली के मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया था।
आरोप था कि दोनों बदमाश गैंग बनाकर लोगों को धमकाकर अवैध वसूली करते हैं और कई बार लूट व डकैती कर चुके हैं। मामले की सुनवाई मुरादाबाद की गैंगस्टर की विशेष कोर्ट में हुई। लोक अभियोजक राजीव त्यागी के अनुसार आरोपियों ने बचाव के लिए झूठा फंसाने का तर्क दिया था। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने तीनों दोषियों को ढाई-ढाई साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों दोषियों को पांच-पांच हजार का जुर्माना भी देना होगा।
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