भाजपा नेता गणेश नाइक को अग्रिम जमानत देने से अदालत का इनकार 

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ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक गणेश नाइक को एक महिला द्वारा दायर बलात्कार और धमकी के मामले में अग्रिम जमानत देने से शनिवार को इनकार कर दिया, जिसके साथ वह कथित तौर पर संबंध में थे। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन के ब्रह्मे ने यह …

ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक गणेश नाइक को एक महिला द्वारा दायर बलात्कार और धमकी के मामले में अग्रिम जमानत देने से शनिवार को इनकार कर दिया, जिसके साथ वह कथित तौर पर संबंध में थे। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन के ब्रह्मे ने यह आदेश सुनाया।

इस महीने की शुरुआत में कथित बलात्कार के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम के तहत अपराधों के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नाइक के खिलाफ नवी मुंबई में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं थीं। प्राथमिकी 42 वर्षीय एक महिला की शिकायत पर आधारित थी, जिसने आरोप लगाया था कि वह कई वर्षों से नाइक के साथ लिव-इन रह रही थी और उसे उनसे एक बेटा भी है लेकिन उन्होंने चार साल पहले संबंध तोड़ लिया।

महिला ने यह भी दावा किया कि नाइक ने उसे रिवॉल्वर से धमकाया भी। नाइक वर्तमान में मुंबई के पास स्थित नवी मुंबई के ऐरोली से विधायक हैं। मामला दर्ज होने के बाद, भाजपा नेता ने ठाणे सत्र अदालत का रुख किया और दो अग्रिम जमानत याचिका दायर की।

उनके वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि नाइक के महिला से संबंध थे लेकिन पुलिस और राज्य महिला आयोग में उसकी मूल शिकायत में बलात्कार का उल्लेख नहीं था और विवाद मुख्य रूप से बच्चे के पितृत्व को लेकर था। दूसरी ओर, अभियोजक विनीत कुलकर्णी ने अर्जियों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि जांच अभी जारी है।

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