बहराइच: भू माफिया की जब्त हुई लाखों की संपत्ति, डीएम ने दिया कुर्क करने का आदेश

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बहराइच। जिलाधिकारी ने दरगाह थाना क्षेत्र निवासी गैंगेस्टर अपराधी की 35 लाख की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश शुक्रवार शाम को दिया। जनपद में चलाये जा रहे गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई के तहत जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र ने कार्रवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत शहर के थाना दरगाह शरीफ …

बहराइच। जिलाधिकारी ने दरगाह थाना क्षेत्र निवासी गैंगेस्टर अपराधी की 35 लाख की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश शुक्रवार शाम को दिया।

जनपद में चलाये जा रहे गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई के तहत जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र ने कार्रवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत शहर के थाना दरगाह शरीफ अन्तर्गत मोहल्ला हमजापुरा निवासी भू-माफिया अजमत अली उर्फ भूरी पुत्र स्व. हाजी मुन्नू घोसी की भूमि व वाहन जिसका अनुमानित मूल्य लगभग  35 लाख है।

35 लाख की संपत्ति को कुर्क किये जाने के आदेश पारित कर दिया हैं। मालूम हो कि मु.अ0सं0 528/2021 धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त भू-माफिया अज़मत अली उर्फ भूरी पर नज़ूल की भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर उसका अवैध रूप से विक्रय करना, नगर पालिका की नज़ूल भूमि को फर्जी तरीके से अपने पिता के नाम अंकित कराकर विक्रय करना और नगर पालिका की सलारगंज में बनी 02 दुकानों पर अवैध रूप से कब्ज़ा करने जैसे गम्भीर अपराधों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत सम्पत्तियों को कुर्क करने सम्बन्धी आदेश पारित किया गया। इससे जिले के अन्य अपराधियों में हड़कंप है।

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