हरोदई: रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 14 वर्ष की सजा

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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने एक फैसले में एक बालिका से रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 20000 का जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने एक फैसले में एक बालिका से रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 20000 का जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थानाअरबल क्षेत्र के टीलिया घटवासा निवासी भानवीर ने 17 जून 2015को गांव की एक बालिका के साथ जबरिया रेप किया ।इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता की नाना ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई।

कहा कि घटना के पूर्व बालिका सोच के ले गई थी सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए मुकदमा मैं दवाई के आधार पर और उसे 14 साल की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 20000 का जुर्माना भी लगाया है जिसे अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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