जौनपुर: दहेज उत्पीड़न हत्या में पति को उम्र कैद और 25 हजार जुर्माना की हुई सजा
जौनपुर। जिले में मडियाहू कोतवाली के भवानीपुर गांव में दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को जिला जज एमपी सिंह ने आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी माया चन्द्र, निवासी सदरगंज ने अपनी बेटी रीना की शादी 21 नवंबर 2017 …
जौनपुर। जिले में मडियाहू कोतवाली के भवानीपुर गांव में दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को जिला जज एमपी सिंह ने आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी माया चन्द्र, निवासी सदरगंज ने अपनी बेटी रीना की शादी 21 नवंबर 2017 को फूलचंद निवासी भवानीगंज से की थी। शादी में सामर्थ्य के अनुसार उपहार दिया।
विवाह के बाद पति, सास, ससुर दहेज में 50 हजार रुपये की मांग को लेकर रीना को प्रताड़ित करते थे।
अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि चार सितंबर 2018 को सुबह पांच बजे वादी को सूचना मिली कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है। जब वह उसके ससुराल पहुंचा तो देखा बेटी के मुंह व नाक से खून निकल रहा था। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के परिशीलन के बाद कोर्ट ने पाया कि मृतका के सिर पर भारी वस्तु से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई। चोट इतनी तेज थी कि मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।
जिला जज की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी पति फूलचंद को दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।
