उन्नाव : माखी कांड में दोषी पाये गये थानाध्यक्ष को पुलिस लेकर पहुंची न्यायालय

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उन्नाव । उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित माखी कांड में दोषी पाये गये तत्कालीन थानाध्यक्ष को बुधवार के दिन दिल्ली पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। दिल्ली पुलिस ने हत्या के एक मुकदमें में गवाही के लिए थानाध्यक्ष माखी को न्यायालय में पेश किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच तत्कालीन थानाध्यक्ष अशोक भदौरिया को दिल्ली पुलिस …

उन्नाव । उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित माखी कांड में दोषी पाये गये तत्कालीन थानाध्यक्ष को बुधवार के दिन दिल्ली पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। दिल्ली पुलिस ने हत्या के एक मुकदमें में गवाही के लिए थानाध्यक्ष माखी को न्यायालय में पेश किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच तत्कालीन थानाध्यक्ष अशोक भदौरिया को दिल्ली पुलिस न्यायालय लेकर पहुंची थी।

दरअसल्र, साल 2018 में माखी थानाक्षेत्र के हिमांचलखेड़ा गांव में एक युवती की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के पिता के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। घटना के समय माखी थाने में थानाध्यक्ष के तौर पर अशोक भदौरिया तैनात थे। इतना ही नहीं इस हत्या की विवेचना अशोक भदौरिया द्वारा ही की गई थी।

लेकिन बाद में जांच अधिकारी अशोक भदौरिया को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट से थानाध्यक्ष को दस साल की सजा सुनाई गई थी। मौजूदा समय में अशोक भदौरिया तिहाड़ जेल में है। कोर्ट ने अशोक भदौरिया को समन जारी कर हत्या के मामले में गवाही के लिए तलब किया था।

जिस पर बुधवार के दिन दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल से आरोपित अशोक भदौरिया को कड़ी सुरक्षा के बीच अपर जिला सत्र न्यायालय तृतीय के समक्ष पेश किया। न्यायालय में हुयी कार्रवाई के बाद अशोक भदौरिया को वापस जेल भेज दिया गया।

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