ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश, 30 मई को सुपुर्द करें दोनों पक्षों को वीडियो और फोटो

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वाराणसी। ज्ञानवापी मामले पर शुक्रवार को सुनावई करते हुए वाराणसी जिला अदालत ने सर्वे का वीडियो को जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं सुनावई के दौरान इस विषय पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की राय अलग अलग थी। ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने अदालत से अनुरोध किया है कि सर्वेक्षण की तस्वीरें …

वाराणसी। ज्ञानवापी मामले पर शुक्रवार को सुनावई करते हुए वाराणसी जिला अदालत ने सर्वे का वीडियो को जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं सुनावई के दौरान इस विषय पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की राय अलग अलग थी। ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने अदालत से अनुरोध किया है कि सर्वेक्षण की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक नहीं होने दें।

वहीं हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों को 30 मई को सर्वे और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि हमने अनुरोध किया है कि आयोग की रिपोर्ट, तस्वीरें और वीडियो केवल संबंधित पक्षों के साथ साझा किए जाएं और रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। बता दें कि, सर्वे में दावा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के कई सबूत मिले हैं। वहीं इस मामले में वाराणसी कोर्ट में अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी।

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