Gyanvapi Masjid Case: पूजा-पाठ के अधिकार पर हुई सुनवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

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Edited By Amrit Vichar
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वाराणसी। पूजा-पाठ के अधिकार और हिंदुओं को ज्ञानवापी सौंपे जाने से संबंधित इस मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई। इस पर कोर्ट ने शाम 4 बजे तक के लिए अपना आदेश सुरक्षित रखा है। हिंदू पक्ष ने अदालत से सनातन धर्मियों को ज्ञानवापी मस्जिद में प्रवेश करने और …

वाराणसी। पूजा-पाठ के अधिकार और हिंदुओं को ज्ञानवापी सौंपे जाने से संबंधित इस मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई। इस पर कोर्ट ने शाम 4 बजे तक के लिए अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

हिंदू पक्ष ने अदालत से सनातन धर्मियों को ज्ञानवापी मस्जिद में प्रवेश करने और वहां मौजूद आदि विश्वेश्वर की पूजा करने की अनुमति देने की मांग करते हुए अंतरिम राहत की मांग की है।

विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह द्वारा दाखिल मुकदमा भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। किरण सिंह की मांग हैं कि ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो। ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और भगवान आदि विश्वेश्वर के ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा-पाठ शुरू करने की अनुमति दी जाए।

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