हरदोई : नाबालिग से हुए दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने नाबालिग लड़की से बलपूर्वक दुष्कर्म करने से सम्बंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को उसके शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा दी है। वादी मुकदमा द्वारा 11 अगस्त 2015 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार तहरीर देने के कुछ महीने पहले वह …
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने नाबालिग लड़की से बलपूर्वक दुष्कर्म करने से सम्बंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को उसके शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा दी है।
वादी मुकदमा द्वारा 11 अगस्त 2015 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार तहरीर देने के कुछ महीने पहले वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रिश्तेदारी में गया था। वादी की 14 साल की बेटी घर पर थी। पत्नी की तबियत बिगड़ जाने के कारण वादी दो दिन बाद वापस आ पाया था। 10 अगस्त 2015 को अपनी बेटी का पेट फुला होने पर जब वादी की पत्नी ने उससे पूछताछ की तो बेटी ने बताया कि जब वादी बाहर गया था।
तब अभियुक्त आशीष तिवारी बेटा मुन्नू उर्फ राकेश तिवारी निवासी ग्राम बिजगंवा तिहाकन मझिला ने घर मे घुसकर तमंचे के बल पर उससे कई बार बलात्कार किया था।
मुकदमा सत्र सुपुर्द होने पर अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीष श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व तर्कों व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त आशीष को आजीवन कारावास की सजा दी। अदालत ने एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया जिसके अदा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।
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