मुरादाबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा
मुरादाबाद, अमृत विचार। स्कूल जा रही 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। …
मुरादाबाद, अमृत विचार। स्कूल जा रही 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
भगतपुर के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी 12 मार्च 2015 की सुबह नौ बजे स्कूल जा रही थी। रास्ते में बाइक सवार रामपुर जनपद के टांडा के गांव नगलिया निवासी ताहिर पुत्र लियाकत और मुडिया रसूलपुर निवासी करीम अली पुत्र मजहर अली ने उसकाे बाइक पर बैठाने लगे। मना करने पर दोनों ने छात्रा को नशीली दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपी उसे सुनसान स्थान पर ले गए और उससे दुष्कर्म किया।
आरोपियों ने अश्लील वीडियो भी बनाया। इसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। छात्रा ने उनकी बात मानने से इंकार कर दिया तो आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दी, तब छात्रा के पिता को इसकी जानकारी हुई। उन्होंने 24 जुलाई 2015 को भगतपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमे के आधार पर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या तृतीय सुभाष सिंह की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक अकरम खान व एमपी सिंह ने बताया कि मुकदमे में 12 गवाहों ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर ताहिर को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला गया। जुर्माने की रकम में से 50 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने का कोर्ट ने आदेश दिया है। दूसरे आरोपी करीम अली पुत्र मजहर अली को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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