अयोध्या: डेडलाइन बीतने के 10 माह बाद भी 60 प्रतिशत वाहनों में नहीं हाई सिक्योरिटी प्लेट, फर्राटा भर रहे कॉमर्शियल वाहन
अयोध्या। कामर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने का आदेश जिले में पूरी तरह हवा में उड़ गया है। अभी तक यहां 60 प्रतिशत से अधिक वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी है, जबकि डेडलाइन 30 सितंबर थी। समय सीमा से 10 माह बीत जाने के बाद भी ऐसे वाहन बगैर एचएसआरपी के फर्राटा …
अयोध्या। कामर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने का आदेश जिले में पूरी तरह हवा में उड़ गया है। अभी तक यहां 60 प्रतिशत से अधिक वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी है, जबकि डेडलाइन 30 सितंबर थी। समय सीमा से 10 माह बीत जाने के बाद भी ऐसे वाहन बगैर एचएसआरपी के फर्राटा भर रहे हैं।
शासन द्वारा कॉमर्शियल प्रयोग वाले सभी वाहनों को एचएसआरपी प्लेट लगाने के आदेश दिए गए थे। नए आदेश के अनुसार अब बगैर एचएसआरपी वाले कॉमर्शियल वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 10 माह बीतने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले मात्र 150 वाहनों का चालान करने का दावा विभाग कर रहा है।
बताया जाता है कि जिले में चार लाख से ज्यादा निजी वाहन और 22 हजार छोटे बड़े कॉमर्शियल वाहन पंजीकृत हैं। अधिकारियों ने काफी दबाव बनाया तो केवल 40 प्रतिशत वाहनों में एचएसआरपी लगी। उसके बाद अभियान भी ठप हो गया। अब तक 150 वाहनों का चालान होने का दावा विभाग कर रहा है, लेकिन एक भी वाहन सीज नहीं किए गए हैं।
रजिस्ट्रेशन प्लेट में होंगी ये जानकारियां
एचएसआरपी में सात डिजिट का लेजर कोड यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसमें वाहन संबंधी सभी डिटेल होती है। एचएसआरपी में रजिस्ट्रेशन मार्क, क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम स्टिकर वगैरह गारंटी में कवर होंगे और ऐसे होंगे कि निकालने पर खराब हो जाएंगे। डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनने से रोकने के लिए इसमें लेजर मार्क और होलोग्राम की सुविधा है।
इन सुविधाओं को किया गया है प्रतिबंधित
एचएसआरपी के बिना पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय स्वामित्व हस्तांतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, एनओसी, बीमा आदि के कार्य नहीं हो सकेगा।
निजी वाहनों में ये है डेडलाइन
निजी वाहनों के नंबर के आखिरी क्रमवार नंबर के आधार पर अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है, जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी अंक 0 व 1 होगा उन्हें 15 नवंबर 2021 तक एचएसआरपी लगवाना था। 2 से 3 नंबर वालों को 15 फरवरी 2022, 4 से 5 वालों के लिए 15 मई 2022 तक वाहनों में एचएसआरपी लगवाने का समय बीत चुका है। इसमें करीब 20 प्रतिशत वाहनों में नंबर प्लेट नहीं बदली गई। वहीं 6 से 7 नंबर वालों के लिए 15 अगस्त 2022 व 8 से 9 नंबर वालों के लिए 15 नवंबर 2022 तक का समय निर्धारित किया गया है।
वर्जन
पुराने वाहनों में नंबर प्लेट बदलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। निर्धारित तिथि बीतने के बाद पुराने वाहनों में नंबर प्लेट नहीं बदली होगी तो पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा। वहीं कामर्शियल वाहनों को सीज किया जाएगा।– आरपी सिंह, एआरटीओ, अयोध्या
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