बाराबंकी : पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बाराबंकी, अमृत विचार । नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपियों के प्रति पाक्सो कोर्ट मंगलवार को सख्त रहा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो दूसरे दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल के कठोर कारावास से दंडित किया। इसमें पहले मामले में 50 …
बाराबंकी, अमृत विचार । नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपियों के प्रति पाक्सो कोर्ट मंगलवार को सख्त रहा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो दूसरे दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल के कठोर कारावास से दंडित किया। इसमें पहले मामले में 50 हजार तथा दूसरे मामले में 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।
पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट ने यह सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि कोतवाली नगर में 24 नवंबर 2019 को एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें
निखिल सोनी पुत्र रमेश चन्द्र उर्फ मुन्ना सोनी निवासी 314 कटरा मोहल्ला थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसमें अदालत ने निखिल सोनी पुत्र रमेश चंद सोनी को 14 साल का कठोर कारावास तथा ₹30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दूसरा मामला जैतपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है जिसमें 23 जून 2016 को विक्रम रावत पुत्र राम अधार रावत निवासी मोहल्ला अहिरान पुरवा कस्बा व थाना जैदपुर के विरुद्ध नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में न्यायालय ने विक्रम रावत को दोषी माना तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दोनों ही मामलों में पुलिस की पैरवी के चलते सजा संभव हो पाई। इससे न्याय व्यवस्था और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। सभी लोगों ने इस सजा का स्वागत किया है।
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