लखनऊ: पत्रकार सिद्दीक कप्पन को जमानत पर रिहा करने से हाईकोर्ट का इंकार

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को जमानत देने से इंकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने सिद्धीक कप्पन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। इसके पूर्व न्यायालय ने 2 अगस्त को अभियुक्त व सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं की …

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को जमानत देने से इंकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने सिद्धीक कप्पन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।

इसके पूर्व न्यायालय ने 2 अगस्त को अभियुक्त व सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सुरक्षित कर लिया था। कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था।

जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ सामूहिक दुराचार व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे। उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पढ़ें-हाथरस मामला: ‘साजिश’ की जांच करेगी एसटीएफ

संबंधित समाचार