रामपुर : फूफा-भतीजी की हत्या में आठ लोगों को उम्रकैद

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रामपुर, अमृत विचार। जमीन संबंधी विवाद के चलते फूफा और भतीजी की हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश अचल सचदेव ने आठ आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 63 हजार का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव हजरतपुर निवासी शरनदीप कौर ने …

रामपुर, अमृत विचार। जमीन संबंधी विवाद के चलते फूफा और भतीजी की हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश अचल सचदेव ने आठ आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 63 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

गौरतलब है कि बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव हजरतपुर निवासी शरनदीप कौर ने रिपोर्ट लिखाई थी कि पारिवारिक जमीन संबंधी विवाद के चलते उसके सगे भाई की हत्या कर दी गई थी। 28 जून 2017 को प्रार्थिनी के पिता सुखविंद्र सिंह अधिकारियों के साथ जमीन की पैमाइश कराकर घर आ गए थे। इस दौरान रिश्तेदार करम सिंह सहित कई लोगों ने घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी थी। जिसमें पिता और माता घायल हो गई थीं। इस दौरान आरोपियों ने मेरे फूफा जसपाल सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जबकि मेरी बहन बाथरूम में जाकर घुस गई थी। उसके बाद आरोपियों ने उसको भी गोली मार दी थी।

जिसके बाद दोनों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने सात लोगों को नामजद करते हुए कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए सातों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद भेज दिया था, जबकि विवचेना के दौरान पुलिस ने इस मामले में इरफान का नाम और खोला था। उसे भी जेल भेज दिया गया था। इस मामले में की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को इस मामले में जिला जज की कोर्ट ने आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 63 हजार का जुर्माना लगाया है। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि डबल मर्डर के मामले में आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई हैं। साथ ही सभी पर 63 हजार का जुर्माना लगाया है।

जमीन को लेकर चला आ रहा था विवाद
मृतक और आरोपी सभी आपस में रिश्तेदार बताए जाते हैं। इन लोगों का जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा था। जिसको लोगों ने कई बार समझा-बुझाकर शांत कराया था, लेकिन आखिकार इस मामले में 28 जून 2017 को रिश्तेदारों ने एक महिला और ग्रामीण की हत्या कर दी थी। जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई थी कई दिनों तक गांव में दशहत का माहौल बना रहा था।

इन लोगों को सुनाई गई सजा
अमनवीर सिंह, करम सिंह, रंजीत कौर, गुरुपवन कौर, बंटा सिंह, नवीअहमद, फारुख, रिजवान।

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