कानपुर: आर्म्स एक्ट में दोषी मंत्री राकेश सचान ने जिला जज के न्यायालय में दाखिल की अपील

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कानपुर। आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार दिए गए एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने जिला जज के न्यायालय में अपील दाखिल की है। उन्होंने एसीएमएम तृतीय द्वारा सुनाई गई एक वर्ष के कारावास और 15 सौ रुपये जुर्माने की सजा को चुनौती दी है। उन्हें आठ अगस्त को सजा सुनाई गई थी। 13 अगस्त 1991 …

कानपुर। आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार दिए गए एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने जिला जज के न्यायालय में अपील दाखिल की है। उन्होंने एसीएमएम तृतीय द्वारा सुनाई गई एक वर्ष के कारावास और 15 सौ रुपये जुर्माने की सजा को चुनौती दी है। उन्हें आठ अगस्त को सजा सुनाई गई थी।

13 अगस्त 1991 को नौबस्ता चौराहे पर छात्र नेता नृपेंद्र सचान की हत्या हुई थी। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने राकेश सचान के पास से एक असलहा बरामद किया था। पूछताछ के दौरान राकेश सचान इस असलहे का लाइसेंस नहीं दिखा पाए थे। इस मामले में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में एसीएमएम तीन के न्यायालय में सुनवाई हुई थी।

राकेश सचान पर आरोप लगा था कि जब उन्हें पता चला कि वे दोषी करार दे दिए गए हैं तो उनके वकील ने कोर्ट रीडर से आर्डर की कापी मांगी। इस कापी को लेकर राकेश सचान फरार हो गए। मामले में राकेश के विरुद्ध कोर्ट रीडर ने कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है।

पुलिस मामले की अभी जांच कर रही है। कोर्ट द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में सुनाई गई सजा के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। अब इस फैसले को ही उन्होंने जिला जज की अदालत में चुनौती दी है। अब इस मामले की सुनवाई एमपी एमएल कोर्ट में होगी।

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