बरेली: गर्भवती बहू की हत्या मामले में सास-ससुर की जमानत निरस्त, जानें पूरा मामला
बरेली, अमृत विचार। दहेज में कार न लाने पर सात माह की गर्भवती बहू की फांसी लगाकर हत्या करने के आरोपी शीशगढ़ कनकपुरी निवासी ससुर ओमप्रकाश व सास नन्ही देवी की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार-तृतीय ने खारिज कर दी। डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि मृतका की बहन वीरा देवी ने …
बरेली, अमृत विचार। दहेज में कार न लाने पर सात माह की गर्भवती बहू की फांसी लगाकर हत्या करने के आरोपी शीशगढ़ कनकपुरी निवासी ससुर ओमप्रकाश व सास नन्ही देवी की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार-तृतीय ने खारिज कर दी। डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि मृतका की बहन वीरा देवी ने 11 जून को थाना शीशगढ़ में तहरीर देकर बताया था कि बहन लक्ष्मी की शादी एक अप्रैल 2021 को ओमप्रकाश के पुत्र शिवम राठौर के साथ की थी।
7 लाख रुपये व दहेज का सामान भी दिया था। शादी के 2 माह बाद से ही ससुरालीजन दहेज में कार, रुपए आदि लाने को लेकर बहन को प्रताड़ित करने लगे। 10 जून की रात को लक्ष्मी को जान से मार दिया, उसके पेट में 7 माह का बच्चा भी था। तहरीर पर पुलिस ने पति समेत ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि लक्ष्मी ने आत्महत्या कर ली।
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