हरदोई: बालिका से लैंगिक अपराध में 14 साल की कैद,अदालत ने लगाया जुर्माना
हरदोई, अमृत विचार। एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने के बाद जबरिया लैंगिक अपराध करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 50000 का जुर्माना भी लगाया है । इसे अदा न …
हरदोई, अमृत विचार। एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने के बाद जबरिया लैंगिक अपराध करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 50000 का जुर्माना भी लगाया है । इसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि थाना अतरौली क्षेत्र के निवासी शकील ने 26 नवंबर 2013 की शाम को गांव की एक 7 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया और बाद में एक खेत में उसके साथ लैंगिक अपराध किया । इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने आरोपित के खिलाफ दर्ज कराई। सत्र न्यायाधीश के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर जुर्म साबित पाया और उसे 14 साल की कैद की सजा सुनाई और 50000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
