मुरादाबाद : प्रतिबंधित रसायनों की बिक्री के लिए होगी छापेमारी, सरकार ने 10 प्रकार के कीटनाशक दवाओं पर लगाया प्रतिबंध
मुरादाबाद, अमृत विचार। जिले सहित प्रदेश के 30 जनपदों में धान की फसल के लिए अगले 2 महीने के लिए 10. प्रकार के कीटनाशकों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। एपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसैस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जानकारी दी गई है कि यूरोपियन यूनियन सहित अमेरिका तथा खाड़ी के देशों को …
मुरादाबाद, अमृत विचार। जिले सहित प्रदेश के 30 जनपदों में धान की फसल के लिए अगले 2 महीने के लिए 10. प्रकार के कीटनाशकों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। एपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसैस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जानकारी दी गई है कि यूरोपियन यूनियन सहित अमेरिका तथा खाड़ी के देशों को होने वाला धान के निर्यात में कमी आई है। यह कमी धान में उपस्थित ट्राईसाईक्लाजोले अधिकतम मात्रा में पाए जाने की वजह से पीला की संस्तुति पर भारत सरकार ने धान के निर्यात के बढ़ाने के उद्देश्य से इन कीटनाशकों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया।
जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडल मुरादाबाद सहित प्रदेश के 30 जनपदों में 10 प्रकार के प्रयोग के लिए कर दिया गया है। प्रतिबंधित किए गए रसायनों में ट्राइसाईक्लाजोल, बुप्रोनोफोस, एसिफेट, क्लोरपायरीफोस, मेथामिडोफोस, प्रोपिकोनोजोल, थायोमेथाक्सम, प्रोफेनोफोस, आईसॉप्रोथियोसेन,तथा कारबेंडाजिम शामिल हैं।
जो रसायन प्रतिबंधित किए गए हैं उनके किसानों की सुविधा के लिए विकल्प भी दिए गए हैं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. योगेंद्र कुमार का कहना है कि प्रदेश सरकार ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। इसके अनुपालन के लिए कीटनाशकों के विक्रेताओं की दुकान और गोदाम का औचक निरीक्षण किया जाएगा। जो कीटनाशक विक्रेता इसका उल्लंघन करते मिलेंगे उनके विरुद्ध कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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