इंसाफ : किशोरी से अश्लीलता के मामले में छह साल की सजा
अमृत विचार , हरदोई ।अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 15 अबुल कैश की अदालत ने किशोरी से अश्लीलता करने के मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 30 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ 6 साल के कारावास की सजा दी है। प्राप्त विवरण के अनुसार वादिनी मुकदमा ने थाना अतरौली पर 3 जुलाई …
अमृत विचार , हरदोई ।अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 15 अबुल कैश की अदालत ने किशोरी से अश्लीलता करने के मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 30 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ 6 साल के कारावास की सजा दी है।
प्राप्त विवरण के अनुसार वादिनी मुकदमा ने थाना अतरौली पर 3 जुलाई 2017 को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री एक दिन पहले 2 जुलाई को अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी अतरौली थानाक्षेत्र के कनौरा आंट निवासी अभियुक्त सत्येन्द्र सिंह उसे अपने साथ घर ले गया और अश्लील हरकत करने लगा।
वादिनी की पुत्री के विरोध करने व अभियुक्त की पत्नी के वहां आ जाने पर अभियुक्त ने वादिनी की पुत्री को भगा दिया। वादिनी के अनुसार इससे पहले भी अभियुक्त वादिनी की पुत्री के साथ गलत हरकत कर चुका था।
मुकदमा सत्र सुपुर्द होने पर वादविचारण व विशेष लोक अभियोजक मनीष श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त सत्येन्द्र सिंह को पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत 6 साल कारावास की सजा दी। इसके अलावा 30 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी दिया। अदालत ने अर्थदण्ड में से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।
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