बरेली: वनमंत्री के पेट्रोल पंप पर लूट के आरोपी दोषमुक्त
बरेली, अमृत विचार विधि संवाददाता। वनमंत्री एवं शहर विधायक डा. अरुण कुमार के पीरबहोड़ा स्थित पेट्रोल पंप पर लूट करने के तीन आरोपियों इज्जतनगर धौरेरा माफी निवासी सुमित कुमार उर्फ सुमन, भोजीपुरा सैदपुर चुन्नीलाल निवासी मो. नदीम व उसके भाई मो. अलीम को परीक्षण में साक्ष्य के अभाव में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषमुक्त कर …
बरेली, अमृत विचार विधि संवाददाता। वनमंत्री एवं शहर विधायक डा. अरुण कुमार के पीरबहोड़ा स्थित पेट्रोल पंप पर लूट करने के तीन आरोपियों इज्जतनगर धौरेरा माफी निवासी सुमित कुमार उर्फ सुमन, भोजीपुरा सैदपुर चुन्नीलाल निवासी मो. नदीम व उसके भाई मो. अलीम को परीक्षण में साक्ष्य के अभाव में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। वादी मुकदमा डॉ. अरुण कुमार ने थाना इज्जतनगर में तहरीर देकर बताया था कि उनका पीर बहोड़ा में पेट्रोल पंप है।
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कुछ असामाजिक तत्व पंप पर आकर स्टॉफ से बेवजह गालीगलौज व मारपीट करने की चेष्टा करते हैं। वारदात के दौरान उनकी गुंडागर्दी का स्टॉफ द्वारा विरोध किया जाता है तो वह फोन करके 20-30 और लोगों को बुलाकर मारपीट करते हैं। पुलिस के आने तक भाग जाते हैं। उपद्रवी तत्व पंप पर आकर अपनी मनमानी करते हैं। स्टॉफ व उन्हें दबाव में लेना चाहते हैं। इसी प्रकार की घटना 12 जनवरी 2019 की रात में हुई।
एक बाइक पर सवार होकर तीन लोगों ने सेल्समैन शेखर के साथ हाथापाई की। उन लोगों में से किसी ने सेल्समैन शेखर से एक हजार रुपये छीन लिये। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध लूट, मारपीट, धमकी देने की गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने छह गवाह परीक्षित कराये थे।
डॉ. अरुण ने कोर्ट में दिये थे विरोधाभासी बयान
वनमंत्री डा. अरुण ने कोर्ट में अपनी मुख्य परीक्षा में जहां उपरोक्त अभियोजन कथानक का समर्थन किया। वहीं प्रति परीक्षा में दिये बयान में कहा कि जिस समय घटना हुई थी, उस समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे। कहा कि अदालत आये उपरोक्त आरोपियों को पेट्रोल पंप पर स्टॉफ तथा सेल्समैन के साथ हाथापाई व रुपये छीनते नहीं देखा था। न ही पुलिस द्वारा उनके सामने आरोपियों से रुपये की बरामदगी हुई। विरोधाभासी बयान से केस कमजोर पड़ गया जिसका लाभ आरोपियाें को मिला।
शेखर समेत सभी सेल्समैन मुकर गये थे बयानों से
घटना के वक्त जिस सेल्समैन शेखर पटेल से लूटपाट दिखायी गयी थी वह भी कोर्ट में अपने बयान से साफ मुकर गया था। कोर्ट में दिये बयान में कहा कि वह विधायक के पेट्रोल पंप पर काम करता है। दो वर्ष पहले पंप पर ग्राहकों से वाद विवाद हुआ था। अदालत में हाजिर अभियुक्तगण ने कोई हाथापाई नहीं कि न ही उससे रुपये पैसे छीने थे। इसके अलावा आरोप पत्र में गवाह रहे अन्य सेल्समैन प्रशांत, विनोद कुमार व रणजीत सिंह भी अपने बयानों से पलट गये थे।
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