खाद्यान्न मामला: गल्ला व्यापारियों की नहीं होगी गिरफ्तारी, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिये क्या है वजह
हमीरपुर, अमृत विचार। सुमेरपुर कस्बे में एक माह पूर्व उद्योग नगरी में छापा मारकर पकड़े गए खाद्यान्न मामले में दर्ज मुकदमे में नामजद गल्ला व्यापारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने गल्ला व्यापारियों के अधिवक्ता की दलील पर पूर्व में हुए फैसलों को आधार मानकर चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी में …
हमीरपुर, अमृत विचार। सुमेरपुर कस्बे में एक माह पूर्व उद्योग नगरी में छापा मारकर पकड़े गए खाद्यान्न मामले में दर्ज मुकदमे में नामजद गल्ला व्यापारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने गल्ला व्यापारियों के अधिवक्ता की दलील पर पूर्व में हुए फैसलों को आधार मानकर चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी में रोक लगा दी है।
गत 16 सितंबर को एसडीएम सदर रविंद्र सिंह ने सीओ रवि प्रकाश सिंह के साथ उद्योग नगरी में छापा मारकर भारी मात्रा में चावल गेहूं बरामद किया था। जिला पूर्ति विभाग की ओर से कस्बे के गल्ला व्यापारी उमाकांत उर्फ बाबा गुप्ता, सोनू गुप्ता, दुर्गेश शिवहरे, प्रांशु गुप्ता, गुड्डू खान के खिलाफ राशन की कालाबाजारी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।
प्रांशु गुप्ता व गुड्डू खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उमाकांत, सोनू व दुर्गेश भूमिगत हैं। इनके अधिवक्ता विजयबहादुर शिवहरे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 17 अक्तूबर को मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के जज सुनीत कुमार व सैय्यद वैज ने दलीलें सुनने के उपरांत उमाकांत सहित अन्य की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक रोक लगा दी है।
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